विदित हो दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain) के खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करने का गुजारिश की थी. महिला ने आरोप लगाया था कि हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया व जान से मारने की धमकी दी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को शाहनवाज (Shahnawaz Hussain) के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है. साथ ही साथ दिल्ली HC ने पुलिस से तीन माह में जांच पूरी करने का आदेश पारित कर दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सभी तथ्यों को देखने से स्पष्ट है कि इस मामले में FIR दर्ज करने तक पुलिस की ओर से पूरी तरह से अनिच्छा नजर आ रही है. कोर्ट ने कहा पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं थी.
पुलिस ने रिपोर्ट में पेश कर कहा था कि हुसैन (Shahnawaz Hussain) के खिलाफ मामला नहीं बनता लेकिन दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करने का गुजारिश की थी. महिला ने आरोप लगाया था कि हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया व जान से मारने की धमकी दी.
वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain) दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए है . रेप की FIR दर्ज करने के आदेश को चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जल्द सुनवाई से इंकार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे. अब देखना होगा बीजेपी इस मामले को किस प्रकार लेती है, क्या शाहनवाज हुसैन को जाँच पूरी होने तक पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जायेगा?






























































